स्वामित्व वाले परिसरों पर विकास के निम्नलिखित मानदंडों के अनुरुप आबंटी परियोजनाओं और सुविधाओं का विकास करेगा ।
आईटी/आईटीईएस इकाईयों की स्थापना के लिए न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होगी ।
अधिकतम ग्राउंड कवरेज 30% और फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) 187.50 होगा । एक एकड़ से 2.5 एकड़ की इकाइयों के मामले में अधिकतम ग्राउंड कवरेज 25% होगा ।
पाँच अथवा पाँच से अधिक एकड़ के आबंटी को अनुसूची- II में उल्लिखित संस्थागत सुविधाओं के लिए कुल फर्श क्षेत्र अनुपात के अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी । शेष 90% का उपयोग आईटी/आईटीईएस के लिए किया जाएगा ।
जब क्षेत्रफल 10 एकड़ अथवा उससे अधिक हो और 50 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के निवेश का प्रस्ताव हो, तो ऐसे मामलों में चौकीदारों और चपरासियों सहित इकाई/संगठन के कर्मचारियों/अधिकारियों के आवासीय प्रयोग के लिए फर्श क्षेत्र अनुपात के 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी जो संस्थागत और आवासीय सुविधाओं के अनुपात के अध्यधीन होगा । ग्राउंड कवरेज का यह प्रतिशत फर्श क्षेत्र अनुपात के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और शेष 85% भाग का उपयोग मुख्यत: आईटी/आईटीईएस के लिए किया जाएगा ।
20 एकड़ अथवा 20 एकड़ से अधिक के आबंटियों को आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत सुविधाओं के लिए कुल फर्श क्षेत्र अनुपात के अधिकतम 25% की अनुमति दी जाएगी और शेष 75% का प्रयोग आईटी/आईटीईएस के लिए किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि कुल फर्श क्षेत्र अनुपात के अधिकतम 10% का प्रयोग आवास के लिए और कुल फर्श क्षेत्र अनुपात के अधिकतम 10% का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा ।
आईटी/आईटीईएस/एसटीपी में अनुमत आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत सुविधाओं का उल्लेख अनुसूची- II में किया गया है ।
निर्मित क्षेत्र के अलावा, पट्टेदार को विकसित भूमि, ग्राहकों को उनके आबद्ध प्रयोग के लिए बेचने (हस्तांतरण करने) की अनुमति होगी । तथापि, आईटी/आईटीईएस के कुल अनुमत फर्श क्षेत्र अनुपात का न्यूनतम 75% भाग निर्मित क्षेत्र के रुप में विकसित करना होगा । शेष भाग को विकसित भूखंडों में एफएआर के रुप में बेचा जा सकता है ।
आबंटी, व्यावसायिक और आवासीय एफएआर को आईटी/आईटीईएस के एफएआर की बिक्री के अनुपात में बेच सकेगा ।
अनुसूची-I
- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के घटक और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (परियोजनाएं एंव सुविधाएं)
- उच्च गुणता का “रेडी टू मूव’’ खूबसूरत कार्यस्थल ।
- बिजली की निर्बाध आपूर्ति
- लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी और ऑप्टिक फाइबर बैक बोन नेटवर्क सहित उच्च गति डाटा संचार सेवा
- केंद्रीयकृत वातानूकूलन
- पर्याप्त पार्किंग
- सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की निर्यात सुविधा
अनुसूची-II
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के संदर्भ में व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक आच्छादित स्थल की परिभाषा
व्यावसायिक क्षेत्र :
ऐसा कोई स्थान जिसका प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे व्यावसायिक स्थल माना जाएगा :
- दुकानें
- व्यापारिक माल के भंडारण, प्रदर्शनी और बिक्री के लिए क्षेत्र
- सिनेमा हॉल
- होटल
- रेस्तराँ
- भोजन की खुली दुकान
आवासीय क्षेत्र :
ऐसा कोई स्थान जिसका प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसे आवासीय स्थल माना जाएगा :
- आवासीय प्रयोग
- छात्रावास
- अतिथिगृह
- स्टाफ क्वार्टर
संस्थागत सुविधाएं :
- प्रतीक्षा व पारगमन क्षेत्र
- सार्वजनिक सुविधाओं के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र
- यात्रा सेवाएं
- दूरभाष केंद्र
- विद्युत उप केंद्र
- जल संबंधी कार्य
- निर्यात सुविधाएं
- कैंटीन
- दुकान रेस्तराँ (एफएआर का अधिकतम 2%)
- शिशु सदन और दिन के समय देखभाल केंद्र
- विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा प्रचालन व अनुरक्षण
- प्रशिक्षण केंद्र व पुस्तकालय
- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के प्रयोक्ताओं/निवासियों के लिए स्वास्थ्य क्लब
- सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के प्रयोक्ताओं/निवासियों के लिए क्रीड़ा/मनोरंजन कक्ष
- बैंक और वित्तीय सेवाएं
- व्यापार केंद्र/सम्मेलन सुविधाएं







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