भवन निर्माण योजना की स्वीकृति / अनुमोदन के लिए निर्देश
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित निबंधनों और शर्त्तों पर वास्तुकार परिषद (सी ओ ए) के साथ रजिस्टर्ड वास्तुकारों को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित व्यक्तिगत आवासीय भूखंडों से संबंधित भवन निर्माण योजना की स्वीकृति / अनुमोदन / अधिभोग प्रमाण पत्र का अधिकार प्रदान किया है :
ग्रुप हाउसिंग से भिन्न आवासीय भूखंड से संबंधित भवन निर्माण योजना के अनुमोदन के लिए :
- जब सी ओ ए के साथ रजिस्टर्ड वास्तुकार द्वारा तैयार की गई और हस्ताक्षरित भवन निर्माण योजना प्रस्तुत की जाएगी, स्वीकृत मानी जाएगी । भवन निर्माण योजना प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।
- वास्तुकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित 10/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई भवन निर्माण योजना, जोनल योजना और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समय-समय पर लागू भवन निर्माण विनियमों और विनिर्देशों के अनुसार है ।
- रूपरेखा के साथ भवन निर्माण विनियम 2002 के परिशिष्ट 1 की जांच सूची क में सूचीबद्ध दस्तावेज घोषणा और हस्ताक्षर के साथ
- भवन निर्माण योजना में संशोधन की स्थिति में उपर्युक्त सभी दस्तावेजों के अलावा संशोधन फीस और मूल भवन निर्माण योजना भी प्रस्तुत की जाए ।
- ग्राहक संबंध प्रकोष्ठ में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एक रसीद दी जाएगी । यह रसीद स्वीकृति पत्र मानी जाएगी ।
- प्राधिकरण द्वारा जांच के समय (रूपरेखा प्रस्तुत करने के एक माह के अंदर) यदि कोई गलती पाई जाती है, रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाले वास्तुकार को उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा ।
- नोटरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रु0 के स्टांप पेपर पर गारंटी बोंड जिसमें यह गारंटी दी जाएगी कि वास्तुकार और आवेदक द्वारा निर्माण कार्य ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की उप विधि, अब तक संशोधित सभी निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य सभी विनिर्देशों और अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा ।
ग्रुप हाउसिंग से भिन्न आवासीय प्लाट पर अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए पूर्णता योजना
- सीओए के साथ रजिस्टर्ड वास्तुकार द्वारा तैयार की गई और हस्ताक्षर की गई भवन पूर्णता योजना जब प्रस्तुत की जाएगी, अधिभोग प्रमाण पत्र माना जाएगा । इसे प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है
- वास्तुकार द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित 10/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा कि आबंटी द्वारा भवन का निर्माण वास्तुकार के पर्यवेक्षण में और जोनल योजना तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समय-समय पर लागू भवन निर्माण विनियमों और विनिर्देशों के अनुसार किया गया है ।
- निर्मित भवन के दो पोस्टकार्ड के आकार के फोटोग्राफ (एक सामने से और एक पीछे से) जो तारीख और भूखंड संख्या के साथ वास्तुकार द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित हों ।
- भवन निर्माण विनियम, 2002 के परिशिष्ट 9 की जांच सूची क के अनुसार सूचीबद्ध सभी दस्तावेज और स्टांप एवं हस्ताक्षरित घोषणा के साथ रूपरेखा ।
- उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर प्राधिकरण एक रसीद देगा और इस रसीद को अधिभोग/पूर्णता प्रमाण पत्र माना जाएगा ।
- प्राधिकरण द्वारा जांच के दौरान (ड्राइंग प्रस्तुत किए जाने के एक माह के अंदर) यदि ड्राइंग अथवा समय-समय पर लागू क्षेत्रीय योजना, निर्माण विनियम/निर्देश में कोई अंतर पाया जाता है, तो ड्राइंग पर हस्ताक्षर करने वाले वास्तुकार को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा ।
- प्राधिकरण द्वारा जांच के दौरान (ड्राइंग प्रस्तुत किए जाने के एक माह के अंदर) यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ड्राइंग पर हस्ताक्षर करने वाले वास्तुकार को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा ।
- पब्लिक नोटरी द्वारा अधिप्रमाणित 100/- रु0 के स्टांप पेपर पर गारंटी बांड जिसमें यह गारंटी दी जाएगी कि वास्तुकार और आवेदक द्वारा निर्माण कार्य, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अब तक यथा संशोधित विनियमों, निर्देशों और प्राधिकरण के सभी अन्य अनुबंध व अपेक्षाओं के अनुसार होगा ।
- पूर्णता के लिए विधिवत् भरी हुई जांच सूची ।
सामान्य सूचना
- उन मामलों की जिनमें स्वीकृति/पूर्णता से संबंधित सूचना प्राप्त हुई है, प्राधिकरण द्वारा जांच की जाएगी ।
- यदि स्वीकृति/पूर्णता संबंधी सूचना जो प्राधिकरण को दी गई है, निर्माण विनियमों, नियोजन, व विकास निर्देशों तथा क्षेत्रीय योजना के प्रतिकूल है, तो प्राधिकरण ऐसी योजना को निरस्त कर सकता है । ऐसी योजना रद्द किए जाने पाने पट्टाधारक अथवा वास्तुकार किसी क्षति का दावा नहीं करेगा ।
- सभी वास्तुकारों जिनका वास्तुकार परिषद में पंजीकरण है, को एक रिकार्ड बुक जारी की जाएगी ।
- यह रिकार्ड बुक वास्तुकार/प्रतिनिधि द्वारा ग्राहक संपर्क प्रकोष्ठ में निम्नलिखित दस्तावेज दिखाए जाने पर जारी की जाएगी :-
- क) सीओए का मूल प्रमाणपत्र
- ख) पहचान के प्रमाण के लिए निम्न में से कोई एक :-
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- ग) विधिवत रुप से भरा आवेदन फार्म
इसके अतिरिक्त, वास्तुकार उपर्युक्त दस्तावेजों की विधिवत रुप से स्वत: अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा जिनमें वास्तुकार के हस्ताक्षर और पता, बैंक प्रबंधक द्वारा अनुप्रमाणित हो, ।
नोट :- उपर्युक्त आदेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं और ये तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे ।
डाउनलोड करें वास्तुकार के पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म
डाउनलोड करें मानित स्वीकृति के लिए दस्तावेज
डाउनलोड करें मानित पूर्णता के लिए दस्तावेज







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